जिले की तीनो विधानसभाओं की मतगणना औरैया मंडी समिति में 10 मार्च को होगी
*जिले की तीनो विधानसभाओं की मतगणना औरैया मंडी समिति में 10 मार्च को होगी*
*सभी प्रत्याशी 5 मार्च तक एजेंटों की फोटो जमा कर दे*
*औरैया।* विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 के लिए 202 बिधूना , 203 दिबियापुर एवं 204 औरैया (अ0जा0) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के समस्त प्रत्याशियों/ निर्वाचन अभिकर्ताओं को उप जिला निर्वाचन अधिकारी रेखा एस चौहान ने प्रेस के जरिए सूचित किया कि कृषि उत्पादन मण्डी समिति औरैया में आगामी 10 मार्च 2022 को प्रातः 8 बजे से मतगणना प्रारम्भ होगी। प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना के लिए दो हॉल निर्धारित किये गये है। प्रत्येक हॉल में 7-7 अर्थात 14 टेविल गणना में लगाई जायेगी, इसके अतिरिक्त एक मेज रिटर्निंग/सहायक रिटर्निंग आफिसर के लिए रहेगी ईटीपीबीएस एवं डाक मतपत्रों की गणना रिटर्निंग आफिसर हेतु हॉल में निर्धारित हॉल में की जायेगी। इस प्रकार प्रत्याशी / निर्वाचन अभिकर्ता उपरोक्त मतगणना मेजों के लिए 15 तथा 2-2 गणना अभिकर्ता डाक मतपत्रों की गणना हेतु एजेण्ट नियुक्त कर सकते हैं। सभी प्रत्याशी / निर्वाचन अभिकर्ताओं द्वारा प्ररूप-18 में अभिकर्ताओं की नियुक्ति कर उनके दो-दो पासपोर्ट साइज फोटो सहित आगामी 5 मार्च 2022 तक रिटर्निंग आफिसर/ उप जिलाधिकारी 202 बिधूना 203 - दिबियापुर एवं 204 औरैया (अ0जा०) को उपलब्ध करा दें। प्ररूप-18 में अंकित गणना अभिकर्ता की नियुक्ति स्वीकार कर घोषणा करेगें तथा अपने हस्ताक्षर करेंगे।
मतगणना के दिन उन्हीं अभिकर्ताओं को गणना हाल के अन्दर प्रवेश दिया जावेगा, जिनके पास फोटोयुक्त परिचय पत्र होगें। मतगणना अभिकर्ता अपने फोटो परिचय पत्र सहित आगामी 10 मार्च 2022 को प्रातः 6:30 बजे अपनी मेज संख्या के पास उपस्थित हो जायेंगे। मतगणना अभिकर्ता की जिस मेज के लिए नियुक्ति हुई है वह उस मेज से अन्य किसी मेज अथवा अन्य किसी पण्डाल में नहीं जा सकेंगें। बिना फोटो परिचय पत्र के किसी भी व्यक्ति को मतगणना हाल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी और उनका प्रवेश सर्वथा वर्जित होगा। कोई भी व्यक्ति प्रत्याशी / निर्वाचन अभिकर्ता एवं मतगणना अभिकर्ता, मतगणना स्थल पर वाहन एवं शस्त्र नहीं ले जा सकेंगे और यह पूर्ण रूपेण प्रतिबन्धित रहेगें। मतगणना पण्डाल में धूम्रपान पूर्णतः प्रतिबन्धित है, कोई भी व्यक्ति माचिस, बीड़ी, सिगरेट, लाइटर ब्रीफकेस, बैग, सेल्यूलर फोन इत्यादि वर्जित सामग्री लेकर प्रवेश नहीं करेगा। फोटो परिचय पत्र धारक मतगणना पण्डाल में प्रवेश द्वार पर जांच कराने के उपरान्त ही प्रवेश कर सकेंगे। मतगणना हाल से एक बार बाहर आने के उपरान्त पुनः हाल में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
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